बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर उत्तर प्रदेश में सरकार ने लगाई रोक

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बिजली कर्मचारियों

बिजली कर्मचारी उत्तर प्रदेश में छह माह तक नहीं कर सकेंगे हड़ताल

लखनऊ: बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में रोक लगा दी है.

बिजली सेवाओं के सुचारू रुप से चलाने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है.

बिजली कर्मचारी अब उत्तर प्रदेश में छह माह तक किसी भी समस्या को लेकर हड़ताल नहीं कर सकेंगे.

उत्तर प्रदेश सरकार ने जनहित में 6 माह की अवधि के लिए विद्युत विभाग के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल करना निषिद्ध कर दिया है.

इसके लिए सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है.

इस सिलसिले में सरकार ने राज्यपाल राम नाईक की संस्तुति पर अधिसूचना जारी कर रोक लगा दी है।

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बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रदेश के ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि सरकार ने अगले छह महीने के लिए उप्र पावर कारपोरेशन हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया है.

साथ ही उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम, उप्र जल विद्युत निगम, उप्र पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन, हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया है.

साथ ही राज्य के सभी डिस्कामों में, जिसमें मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लखनऊ हड़ताल करना निषिद्ध कर दिया है

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम मेरठ हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया है.

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आगरा के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल करना निषिद्ध कर दिया है.

हड़ताल पर प्रतिबंध उप्र अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के तहत लगाया गया है.

सरकार ने अगले छह महीने के लिए कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (केस्को) में हड़ताल करना निषिद्ध कर दिया है.

 

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