BJPMP Gautam Gambhir के मुफ्त दवा बाटने पर हाई कोर्ट ने पूछा क्या उन्हें लाइसेंस मिला है?

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BJPMP Gautam Gambhir 

BJPMP Gautam Gambhir भाजपा सांसद गौतम गंभीर से दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि, कोविड -19 के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही दवाओं को वितरित करने और उन्हें बड़ी मात्रा में खरीदने में सक्षम हैं?

नई दिल्ली:LNN:BJPMP Gautam Gambhir बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली में बढ़ते कोरोना के कारण दवाई की किल्लत को दूर करने के लिए दिल्लीवासियों को मुफ्त में कोरोना की दवा फैबीफ्लू और ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने की घोषणा की, अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले पर सवाल पूछा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि, भाजपा सांसद गौतम गंभीर कोविड -19 के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही दवाओं को वितरित करने और उन्हें बड़ी मात्रा में खरीदने में सक्षम हैं?

जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने सवाल किया कि, कैसे किसी व्यक्ति को इस तरह की दवा बांटने की अनुमति दी जा सकती है?

क्या उन्हें इसके लिए लाइसेंस मिला है? सांसद की ओर से जो दवाइयां बांटी जा रही हैं उसके लिए डॉक्टरों की सलाह ली गई.

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जजों ने हैरानी जताई और कहा कि उम्मीद थी कि बंद हो गया होगा लेकिन ऐसा हो रहा है.

हालांकि जब इस मसले पर BJPMP Gautam Gambhir गौतम गंभीर से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई.

दरअसल BJPMP Gautam Gambhir बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने घोषणा की थी कि वह अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को कोरोना की दवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में बांटेंगे.

जिसके लिए कोई भी जरूरतमंद उनके दफ्तर 22 पूसा रोड और सांसद कार्यालय जागृति एन्क्लेव पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच ये दवाएं ले सकता है.

हालांकि इसके लिए मरीज के परिजन को डॉक्टर की पर्ची और आधार कार्ड दिखाना होगा.

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