Spa Guidelines

नई दिल्ली: Spa Guidelines: दिल्ली में महिला पुरुष का और पुरुष महिला का मसाज नहीं कर सकेंगे.इस पर अब पाबंदी लगा दी गई है.

सेक्स रैकेट की वजह से इस पर बैन लगाया गया है.

अक्सर स्पा सेंटर्स में सेक्स रैकेट पकड़े जाने के मामले सामने आते हैं. कई स्पा सेंटर्स से देह व्यापार किया जाता है.

यदि कोई ग्राहक कर्मचारी, नियोक्ता देह व्यापार से संबंधित किसी भी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है,

तो अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम या किसी अन्य कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी.

लोग इस प्रकार की अनैतिक गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 112 और 181 पर काल करके दे सकते हैं.

इस फैसले पर दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालिवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार के इस फैसले पर ख़ुशी जताई है.

विपरीत लिंग के व्यक्ति से मालिश कराने पर पाबंदी लगाने के,

दिल्ली सरकार के दिशा-निर्देशों का स्वागत करते हुए

उन्होंने उम्मीद जताई कि यह कदम सेक्स रैकेट पर लगाम लगाने में मदद करेगा.

स्पा व मसाज सेंटर के परिसर के अंदर यौन गतिविधियों को शामिल करना प्रतिबंधित है.

Spa Guidelines:स्पा में महिला और पुरुष एक दूसरे की मसाज नहीं कर सकेंगे.

पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार होंगे और कोई इंटर-कनेक्शन नहीं होगा.
बंद कमरों में स्पा व मसाज सेंटर सेवाएं नहीं देंगे.

कमरों के दरवाजों के अंदर कोई कुंडी और बोल्ट नहीं होगा.

वर्किंग आवर्स के दौरान प्रतिष्ठान का दरवाजा खुला रखना अनिवार्य होगा.

सेंटर में आने वाले सभी ग्राहकों से आइडी कार्ड (पहचान पत्र) प्राप्त करना जरूरी है.

फोन नंबर, उनके संपर्क आदि का विवरण एक रजिस्टर दर्ज करना होगा.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में यौन शोषण व मानव तस्करी को रोकने के लिए,

स्पा और मालिश केंद्रों के संचालन के लिए नए सख्त दिशानिर्देशों को मंजूरी दी थी,

जिसमें विपरीत लिंग के व्यक्ति से मालिश कराने पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान भी शामिल है.

दिशा-निर्देशों में कहा गया है, ‘स्पा और मसाज सेंटरों में विपरीत लिंग के व्यक्ति से मसाज कराने की अनुमति नहीं होगी.

पुरुषों की मालिश के लिए पुरुष मालिशकर्ता और महिलाओं की मालिश के लिए

महिला मालिशकर्ता का प्रावधान किया जाएगा.’

स्पा और मसाज केन्द्रों को नए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा.

दिशा-निर्देशों के तहत इन्हें स्वास्थ्य व्यवसाय का लाइसेंस प्राप्त करने के लिये,

Spa Guidelines:‘अपने परिसरों में किसी भी तरह की यौन गतिविधियों’ और 18 साल से कम आयु के लोगों को काम पर रखने पर पूरी तरह पाबंदी लगानी होगी.

मालिवाल ने ट्वीट किया, ‘हमने दिल्ली के कई मसाज पार्लरों का औचक निरीक्षण कर

सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया और सरकार को सिफारिशें सौंपीं.

दिल्ली में विपरीत लिंग के व्यक्ति से मसाज कराने पर प्रतिबंध लगाने के लिये मैं दिल्ली सरकार की आभारी हूं.

इससे इस समस्या पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी.’

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