Wine Shops को खोलने की यूपी में सशर्त इजाजत

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Wine Shops को उत्तर प्रदेश में खोलने के लिए सरकार की ओर से सशर्त इजाजत दे दी है. नियमों के मुताबिक, दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मिनिमन स्टाफ के साथ काम करने पर दुकानों के संचालन की इजाजत दी जाएगी.

लखनऊ:LNN:Wine Shops की अनुमति Uttar Pradesh Government के सभी जोन में  होगी.यह आदेश रेड, ग्रीन और यलो जोन के सभी जिलों में लागू होगा.

रेड जोन Hot Spot को छोड़ अन्य जगह नौ घंटा खुलेंगी Wine Shops, हालांकि प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि दुकानों को खोलने पर मिनिमम स्टाफ के साथ काम कराना होगा.

कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए देश में चार मई से 17 मई लाकडाउन 3.0 लागू किया गया है.

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सरकार ने कोरोना पॉजिटिव केस देखते हुए शहरों को तीन जोन में बांटा है.

रेड जोन में आवश्यक सेवा के अलावा लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा. ऑरेंज तथा ग्रीन जोन वालों को राहत दी गई है.

Wine Shops लॉकडाउन 3.0 में रेड जोन को छोड़कर नौ घंटा तक खुलेंगी.

सरकार को अब लोगों की जान के साथ अपने जहान यानी राजस्व की भी चिंता है.

अन्य छूट के साथ ऑरेंज व ग्रीन जोन में जिलों में शराब की दुकानें सुबह दस से शाम सात बजे तक खोलने का निर्णय लिया है.

सरकार ने इस संबंध में आबकारी विभाग के अफसरों को भी उचित इंतजाम करने के लिए निर्देशित किया है.

यूपी में यह फैसला उस वक्त हुआ है, जबकि प्रदेश के कई जिले कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण रेड जोन में बने हुए हैं.

शराब की दुकान को खोलन के लिए लंबे वक्त से यूपी सरकार मांगों पर विचार कर रही थी.

यूपी से पहले देश के कई अन्य राज्यों में भी शराब की दुकानों को खोलने का फैसला किया गया था.

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यूपी की तर्ज पर असम में भी हाल ही में वाइन शॉप को खोलने के लिए अनुमति दी गई थी.

असम में बीजेपी की सरकार ने दुकानों की टाइमिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और स्टाफ की संख्या को लेकर एक विस्तृत नियमावली जारी की थी.

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