Delhi HC

Delhi HC ने चिदंबरम की तरफ से कोर्ट में बहस कर रहे कपिल सिब्बल की मौखिल अर्जी भी खारिज कर दी. सिब्बल ने कोर्ट से चिदंबरम को हर रोज घर का पका खाना खाने और परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी जाए

नई दिल्ली:LNN: Delhi HC में पी चिदंबरम की बेल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.

आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम तिहाड़ जेल  में बंद हैं.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को अपना 74वां जन्मदिन तिहाड़ जेल में ही मनाना होगा.

16 सितंबर को 74 साल के हो रहे चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने 23 सितंबर की तारीख तय की है.

Delhi HC ने चिदंबरम की तरफ से कोर्ट में बहस कर रहे कपिल सिब्बल की मौखिल अर्जी भी खारिज कर दी.

सिब्बल ने कोर्ट से चिदंबरम को हर रोज घर का पका खाना खाने और परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी जाए.

इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जेल में सभी के लिए ‘समान भोजन’ उपलब्ध है, ‘हम भदेभाव नहीं कर सकते.

चिदंबरम की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कोर्ट से जब घर का पका खाने की इजात मांगी,

तो जस्टिस सुरेश कुमार कैट ने कहा कि ‘जेल में सभी के लिए एक जैसा भोजन उपलब्ध है.’

जज साहब के इस जवाब के बाद सिब्बल ने कहा कि ‘माय लॉर्ड वह 74 साल के हैं.’

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तब जवाब दिया, ‘यहां तक कि (INLD नेता ओम प्रकाश चौटाला) चौटाला बूढ़े हैं और एक राजनीतिक कैदी हैं.

एक राज्य के रूप में, हम किसी को भी अलग नहीं कर सकते.

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‘ दलीलें तब हुईं, जब कोर्ट आईएनएक्स मीडिया से संबंधित सीबीआई मामले में पी चिदंबरम द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

Delhi HC ने पी चिदंबरम की बेल याचिका पर सीबीआई को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.

चिदंबरम की तरफ से कोर्ट में बहस कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा, हमने न्यायिक हिरासत को चुनौती दी थी.

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साथ ही रेगुलर बेल मांग रहे है. जिस पर जज ने कहा, ”आप यहां क्यों आये हैं?”

जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा, फैक्ट को आप सुन कर न्याय कर सकते है. पहले रेगुलर बेल सुन सकते है.

फिर कोर्ट में जज ने कहा, आपने उसी दिन क्यों नहीं निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी.

आप एक ही दिन निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट चले जाते है

और यहां निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने में इतना दिन और यहां कह रहे है जल्दी करिए.

मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी.

कांग्रेस नेता फिलहाल 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं. मामले में चिदंबरम को 19 सितंबर को निचली अदालत में पेश किया जाएगा.

कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए सरकार में 2004 से 2014 तक केंद्रीय मंत्री रह चुके चिदंबरम को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 21 अगस्त को उनके घर से गिरफ्तार किया था.

वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल में 2007 में 305 करोड़ रुपये के विदेशी धन प्राप्त करने के लिए,

आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में अनियमितता का आरोप लगाते हुए,

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 15 मई 2017 को उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी.

इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 2017 में उनके खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया था.

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