income tax return

income tax return करने की आखिरी तारीख 31 तारीख कर दी है.पहले इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई थी. आयकर रिटर्न भरने में लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

नई दिल्ली:LNN:सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है.

इस फैसले से लोगों को काफी राहत मिली है क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कई तरह की दिक्क्तों का सामना करना पड़ रहा था.

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कई संस्थाओं ने सरकार ने इस बात की अपील की थी कि आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी जाए.

इस साल CBDT ने टीडीएस रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी थी.

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इसके बाद फॉर्म 16 जारी करने की तारीख भी 15 जून से बढ़कर 31 जुलाई हो गई.

कई लोग income tax return भरने के लिए अपने फॉर्म 16 का इंतजार कर रहे थे.

अगर पहले निर्धारित आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई तक कोई अपना आईटीआर न फाइल कर पाता तो दिसंबर तक फाइल करने पर उसे 5,000 रुपये की फीस भरनी पड़ती.

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अगर 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता तो 10 हजार रुपये की फीस चुकानी पड़ती.

वित्त वर्ष 2018-19 के बाद ग्रैंडफादरिंग क्लॉज के चलते लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड की गणना का तरीका भी काफी कठिन हो गया था.

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