Fugitive Economic Offenders Bill को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

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Fugitive Economic Offenders Bill

नई दिल्ली:LNN: केंद्र सरकार ने Fugitive Economic Offenders Bill भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल को मंजूरी दी है.

यह बिल आर्थिक अपराध कर विदेश भागने वाले लोगों की बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के लिए लाया गया है.

इस Fugitive Economic Offenders Bill के जरिए भारत से बाहर की संपत्तियों को संबंधित देश के सहयोग से जब्त किया जाएगा.

केंद्र सरकार ने Fugitive Economic Offenders Bill को मंजूरी दी

यह बिल आर्थिक अपराध कर विदेश भागने वाले लोगों की बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के लिए लाया गया है.

इस कानून से बाहर की संपत्तियों को संबंधित देश के सहयोग से जब्त किया जाएगा.

नीरव मोदी जैसे आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए Fugitive Economic Offenders Bill की लंबे समय से मांग उठ रही थी.

आखिरकार केंद्रीय कैबिनेट ने भगोड़ा Fugitive Economic Offenders Bill को मंजूरी दे दी।

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कैबिनेट मीटिंग के बाद अरुण जेटली ने कहा कि भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल को मंजूरी देशहित में बहुत जरूरी था.

इससे बड़े आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसने में आसानी होगी.

इसके अलावा वित्तमंत्री अरुण जेटली ने नेशनल फाइनेंसियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का गठन किया है.

लिस्टेड और बड़ी कंपनियों पर यह लागू होगा.

Fugitive Economic Offenders Bill से ऑडिटर्स और सीए पर इससे शिकंजा कसेगा.

वित्त मंत्री ने बताया ‘एनएफआरए ऑडिटिंग पेशे के लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में काम करेगी जो कि कंपनी अधिनियम 2013 में लाया गया महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक था.’

एनएफआरए के तहत चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और उनकी फर्मों की सेक्शन 132 के तहत जांच होगी.

एनएफआरए स्वायत्त नियामक सस्था के तौर पर काम करेगा.

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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि इस कानून के तहत भारत से बाहर की संपत्तियों को संबंधित देश के सहयोग से जब्त किया जाएगा

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