Rajasthan High Court ने दिया संजय लीला भंसाली-दीपिका पादुकोण पर FIR खत्म करने का आदेश

नई दिल्ली:LNN:Rajasthan High Court ने भी पद्मावत फिल्म के बवाल पर अब विवाद होने के बाद टिप्पणी की है.

हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ‘पद्मावत’ को हर जगह बिना किसी रुकावट के रिलीज करने को कहा.

संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ का करणी सेना शुरू से ही विरोध करती आ रही थी.

इसके चलते राजपूत करणी सेना ने फिल्म को 4 राज्यों में पूरी तरह से बैन कर दिया था.

अब इतना विवाद होने के बाद Rajasthan High Court ने भी इस फिल्म के बवाल पर टिप्पणी की है.

ये भी पढ़ें:TV Shows: जल्‍द ही बंद हो सकते हैं यह टीवी सीरीयल्‍स

संजय लीला भंसाली पर जो एफआईआर कराई गई थी और तरह-तरह के आरोप लगाए थे.

इसको लेकर Rajasthan High Court ने कहा कि फिल्म में राजपूत समुदाय की वीरगाथा कही गई है.

फिल्म ‘पद्मावत’ में राजपूतों के साहस का बखान किया गया है.

फिल्‍म Padmaavat की शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी का यह डायलॉग ‘सारा मसला ख्वाहिशों का है..’ पूरी फिल्म का सार है.

इसमें आपत्तिजनक जैसा कुछ भी नहीं है.

Rajasthan High Court ने कहा कि इस दौरान दीपिका पादुकोण और भंसाली पर हुई एफआईआर को रद्द किया जाए.

FIR में आरोप लगाया गया था कि संजय लीला भंसाली की फिल्म में एतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है.

वहीं Rajasthan High Court ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए कहा कि अब राजस्थान सरकार पूरे राज्य में इस फिल्म को रिलीज करने की व्यवस्था करे.

फिल्म में दीपिका पादुकोण रानी पद्मावती की भूमिका में हैं।

फिल्म में रानी पद्ममावी को लेकर जस्टिस मेहता ने कहा,

‘रानी पद्मावती साहस का महान चरित्र थीं।

फिल्म ‘पद्मावत’ के जरिए देश का गौरवशाली अतीत दिखाया गया है।

इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे.

Follow Us On Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here